सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सिवान की अदालत ने 2011 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। यह मामला दारौंदा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान धारा 144 लागू थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध था।
आरोप है कि तत्कालीन रेल मंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव ने इन नियमों का उल्लंघन करते हुए दारौंदा में एक सभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल किया। इसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई में लगातार लालू यादव की अनुपस्थिति को देखते हुए सिवान की एसीजेएम प्रथम अदालत ने कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश 2025 में जारी किया है, और इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की गई है।
राजनीतिक गलियारों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि कुर्की की प्रक्रिया शुरू होने से लालू यादव की सियासी छवि पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। लालू यादव के समर्थकों ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है, जबकि विपक्ष ने इसे कानून का शासन लागू करने का उदाहरण बताया है।
इस मामले में आगे क्या होता है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल सिवान कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई के लिए हरी झंडी दे दी है।
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