सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की अनुमति न दिए जाने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। AAP सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा केजरीवाल से मिलने की इजाजत न मिलने को लेकर याचिका दायर की है।

4 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में संजय सिंह के वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि सांसद ने केजरीवाल से मिलने के लिए दो बार परमिशन मांगी थी, लेकिन जेल अधीक्षक ने बिना उचित कारण बताए इसे रद्द कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

### संजय सिंह का दावा: जेल अधीक्षक बिना लिखित कारण के परमिशन रद्द कर रहे
संजय सिंह के वकील राहुल मेहरा ने दलील दी कि जेल अधीक्षक ने संजय सिंह को दिल्ली प्रिजन रूल 2018 के नियम 588 का हवाला देते हुए मिलने से रोका, लेकिन कोई लिखित कारण नहीं बताया। वहीं, नियम 616 के तहत स्पष्ट कारण देना जरूरी है।

### जमानत पर रिहा होने के बाद संजय सिंह
संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। उन्हें पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था और 6 महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा किया गया।

### शराब नीति केस में केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित
5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। CBI ने दलील दी थी कि केजरीवाल को पहले ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने CBI और केजरीवाल की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया।