सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्कआईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में शुक्रवार (30 अगस्त) को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने येदियुरप्पा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के अंतरिम आदेश को 5 सितंबर तक बढ़ा दिया।

दरअसल CID ​​के स्पेशल काउंसिल ने कोर्ट में एडिशनल चार्जशीट दाखिल की और येदियुरप्पा को कोर्ट में पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अंतरिम आदेश में छूट दी है।

पूरा मामला क्या है

फरवरी 2024 में एक रेप पीड़ित लड़की पूर्व सीएम से मदद मांगने गई थी। उसने आरोप लगाया कि, येदियुरप्पा ने उसका यौन शोषण किया।

14 मार्च को येदियुरप्पा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 13 जून को गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट बेंगलुरु की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जारी किया। हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 14 जून को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि येदियुरप्पा को CID के सामने पेश होना होगा।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी करने को लेकर भी आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि येदियुरप्पा पूर्व CM हैं। वे केस में सहयोग कर रहे हैं। उनकी उम्र और मामले की जांच में उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी थी।

CID ने 27 जून को 750 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी

येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में कर्नाटक CID ने 27 जून को 750 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार्जशीट में CID ने दावा किया है कि येदियुरप्पा ने नाबालिग और उसकी मां को रुपए दिए थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला अपनी 17 साल की बेटी के साथ 2 फरवरी 2024 को येदियुरप्पा से मिलने पहुंची। उसकी बेटी जब साढ़े 6 साल की थी, तब उसका यौन शोषण हुआ था। इस मामले में ही वो येदियुरप्पा से मदद मांगने पहुंची थी।

येदियुरप्पा नाबालिग को हाथ पकड़कर अपने साथ मीटिंग रूम में ले गए। यहां उन्होंने नाबालिग से पूछा कि क्या उसे उस व्यक्ति का चेहरा याद है, जिसने उसके साथ गलत काम किया था। इस पर नाबालिग ने हां में जवाब दिया। आरोप है कि इसी दौरान येदियुरप्पा ने नाबालिग से छेड़छाड़ की।

 

CID के मुताबिक, नाबालिग ने उनसे अपना हाथ छुड़ाया और मीटिंग रूम का दरवाजा खोलने का कहा। इस पर येदियुरप्पा ने नाबालिग को कुछ पैसे दिए और दरवाजा खोला। इसके बाद नाबालिग की मां को कुछ रुपए दिए और कहा कि वे उनकी मदद नहीं कर सकते।

यौन शोषण केस के बारे में 7 पॉइंट में समझिए

2 फरवरी 2024 को एक महिला 17 साल की बेटी के साथ येदियुरप्पा के डॉलर्स कॉलोनी स्थित घर रेप केस में मदद मांगने गई थी। आरोप है कि वहां लड़की से छेड़छाड़ हुई।

14 मार्च को नाबालिग की मां की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO और 354 (A) के तहत मामला दर्ज किया गया।

महिला ने कहा था कि जब उसने येदियुरप्पा से छेड़छाड़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे जांच कर रहे थे कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं।

FIR के मुताबिक, महिला ने बताया कि येदियुरप्पा ने माफी मांगी और मामले के बारे में किसी और न बताने का कहा था।

FIR दर्ज करवाने वाली महिला (पीड़ित की मां) की 26 मई को मौत हो गई थी। वह लंग कैंसर की मरीज थीं। अब बेटा केस लड़ रहा है। कर्नाटक DIG ने मामले को CID को सौंप दिया था।

मामला को लेकर येदियुरप्पा के ऑफिस ने कुछ दस्तावेज जारी किए थे। इनमें बताया गया कि FIR करने वाली महिला अब तक अलग-अलग लोगों पर 53 केस कर चुकी है।

मामले में 2 फरवरी का 16 मिनट का एक वीडियो सबसे अहम पहलू है, जिसे मौत से पहले महिला ने पुलिस को सौंपा था। इसमें महिला-येदियुरप्पा की बातचीत और पुलिस कमिश्नर से फोन पर हुई बातचीत सुनाई दे रही है।