सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में महत्वपूर्ण परिवर्तन 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। इन्फोसिस, जो जीएसटी पोर्टल को संचालित कर रही है, ने मंगलवार को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें बताया गया है कि जीएसटी पोर्टल पर करदाताओं के लिए उपलब्ध डाटा केवल 7 वर्षों तक ही रखा जाएगा।

इस नई डाटा नीति के अनुसार, करदाताओं के लिए रिटर्न डाटा 7 वर्षों से अधिक अवधि के लिए उपलब्ध नहीं होगा। उदाहरण के लिए, 1 अगस्त 2024 को जुलाई 2017 के लिए दाखिल रिटर्न को आर्काइव किया जाएगा, जबकि 1 सितंबर 2024 को अगस्त 2017 के डाटा को आर्काइव किया जाएगा।

यह डाटा आर्काइव करने की प्रक्रिया एक मासिक गतिविधि होगी। इसके तहत, 1 अक्टूबर 2024 को सितंबर 2017 का डाटा जीएसटी पोर्टल से हटा दिया जाएगा और इसी तरह आगे भी किया जाएगा।

करदाताओं को सलाह दी गई है कि यदि उन्हें भविष्य में किसी संदर्भ के लिए प्रासंगिक डाटा की आवश्यकता हो, तो वे इसे समय पर जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर लें। यह कदम करदाताओं के लिए आवश्यक जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।