सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकी श्रॉफ की याचिका पर फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, कंपनी या सोशल मीडिया साइट बिना एक्टर के परमिशन के उनका नाम, तस्वीर और आवाज यूज नहीं कर सकता। कोर्ट का कहना है कि अपने व्यावसायिक लाभ के लिए एक्टर की पहचान का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

जाहिर है कि जैकी श्रॉफ ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। जैकी की दलील थी कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल AI की मदद से उनकी पहचान का इस्तेमाल कर पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा उनसे जुड़े कुछ नाम जैसे जैकी, भिड़ू और जग्गू दादा का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मिसयूज किया जा रहा है। इसी को रोकने के लिए जैकी श्रॉफ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट ने माना- जैकी श्रॉफ को पर्सनैलिटी राइट मांगने का अधिकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 मई को दिए अपने फैसले में उन तमाम लोगों और कंपनियों को नोटिस जारी किया है, जो बिना परमिशन जैकी श्रॉफ की पहचान का यूज करते आए हैं। कोर्ट ने माना है कि एक सेलिब्रिटी के तौर पर जैकी श्रॉफ के पास अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। अगर कोई उनके नाम और पहचान की मदद से पैसे कमा रहा है, तो एक्टर के पास पूरा अधिकार है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकें।

जैकी श्रॉफ की दलील क्या थी, पढ़िए

जैकी श्रॉफ ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी तस्वीरों का उपयोग करके आपत्तिजनक मीम्स बनाए गए हैं और उनकी आवाज का भी इसी तरह दुरुपयोग किया गया है। इसके अलावा उनकी इमेज का उपयोग करके अश्लील कंटेंट भी बनाए जा रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले को तुरंत अपने संज्ञान में ले लिया था।

अमिताभ बच्चन पहले ही ले चुके हैं पर्सनैलिटी राइट्स

भारत में पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर सेलिब्रिटी पहले से अधिक जागरूक हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो को उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश उनकी याचिका पर दिया था।