सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल / नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आने के साथ ही टैक्सपेयर्स के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं में से एक आम सवाल यह है कि क्या अगर कोई व्यक्ति समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो उसे रिफंड भी जल्दी मिलेगा? इस सवाल को लेकर आयकर विभाग के दिशा-निर्देशों और टैक्स विशेषज्ञों की राय अहम है।
दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न को प्रोसेस करने के बाद ही रिफंड जारी करता है। अगर रिटर्न समय पर भरा गया है और उसमें कोई गलती नहीं है, साथ ही ई-वेरिफिकेशन भी तुरंत कर दिया गया है, तो सामान्यत: 10 से 20 दिन के भीतर रिफंड क्रेडिट हो सकता है। हालांकि, यह प्रक्रिया कुछ मामलों में 2 से 4 हफ्ते तक भी खिंच सकती है।
टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना करेंगे, उतनी ही जल्दी रिटर्न प्रोसेसिंग की लाइन में आपका नंबर आएगा। इससे आपके रिफंड की संभावना भी जल्दी बनती है। लेकिन ध्यान रहे, केवल जल्दी फाइल करने से ही रिफंड की गारंटी नहीं है — रिटर्न का सही होना, सभी दस्तावेज अपलोड होना और समय पर ई-वेरिफिकेशन सबसे ज़रूरी पहलू हैं।
इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें — ताकि किसी तकनीकी बाधा या गलती से बचा जा सके और रिफंड भी जल्दी मिले।
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