सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : इजराइली संसद (नेसेट) में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी (UNRWA) पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग हुई। इस कानून में एजेंसी को इजराइली धरती पर काम करने से रोकने का प्रावधान है। BBC के मुताबिक यह कानून 92-10 से पारित हुआ।
कानून के मुताबिक गाजा, वेस्ट बैंक और इजराइल के बाकी इलाकों में लोगों की मदद कर रही यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज (UNRWA) को 3 महीने के भीतर काम रोकना होगा |
UNRWA इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक समेत गाजा में लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी चीजें मुहैया कराती है। यह एजेंसी गाजा और वेस्ट बैंक में 25 लाख लोगों की मदद कर रही है।
इस कानून के पारित होने से गाजा में मानवीय संकट बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि यहां पहले से ही खाना, पानी और दवाओं की कमी है। वहीं, इजराइल का कहना है कि UNRWA इजराइल के साथ मिले हुए हैं।
UNRWA को आतंकी ग्रुप घोषित किया
नेसेट में सोमवार को एक और बिल पर वोटिंग हुई। इसमें UNRWA को आतंकी संस्था घोषित किया गया और इजराइली अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था के साथ किसी भी तरह के संपर्क रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। यह कानून 87-9 से पारित हुआ।
पहले UNRWA फिलिस्तीन से पलायन कर दूसरे देशों में जा बसे लोगों की मदद करती थी। साल 1967 में इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच संधि हुई। इसमें UNRWA को इजराइली कब्जे वाले इलाके में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने की भी इजाजत मिली थी। इजराइल की संसद में हुई वोटिंग से यह संधि अब रद्द हो गई है।
इजराइल बोला- हमास से मिली हुई है UNRWA
इजराइल का आरोप है कि UNRWA के कर्मचारी हमास के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एजेंसी के 19 कर्मचारियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले में हिस्सा लिया। इजराइल ने कहा कि UNRWA के सैकड़ों कर्मचारियों के हमास से जुड़े होने के सबूत मिले हैं।
इजराइल के आरोपों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने जांच शुरू की थी। अगस्त में UNRWA के 9 स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया था। इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कुछ समय के लिए UNRWA की फंडिंग रोक दी थी। हालांकि, UNRWA ने जानबूझकर हमास की मदद करने से इनकार किया था।
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