सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित क्षेत्रों में प्रदाय किए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच हेतु निरीक्षण दल द्वारा व्यापक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 657/1995 – रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्देशों तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा जारी आदेशों के पालन में किया गया।
निरीक्षण टीम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश- सचिव सुनीत अग्रवाल, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के सहायक निदेशक राकेश बजाज, नगर निगम भोपाल के अधीक्षण यंत्री गर्ग एवं कार्यपालन यंत्री खान, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीएचई विभाग के अधिकारी तथा याचिकाकर्ता की ओर से नामित सुश्री रचना ढींगरा सम्मिलित रहीं।
टीम ने निशातपुरा, शिव शक्ति नगर, प्रेम नगर, ब्रिज विहार कॉलोनी, न्यू आरिफ नगर, गरीब कॉलोनी, कैची छोला सहित विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पानी की स्वच्छता और गुणवत्ता का निरीक्षण किया तथा नमूनों को परीक्षण के लिए एकत्रित किया।
न्यायाधीश सुनीत अग्रवाल ने बताया कि जिन क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है और ट्यूबवेल आधारित जल स्रोतों से जल प्राप्त हो रहा है, वहां के जल नमूनों की जांच मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करवाई जाएगी। यह जांच विशेष रूप से हेवी मेटल्स जैसे मरकरी, आर्सेनिक एवं पेस्टिसाइड्स की उपस्थिति को परखने के लिए की जाएगी, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित किया जा सके।
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