सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: 4 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील को इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट बैंच ने नाबालिग अपराधियों के मामले में देश में नरम कानूनों पर अफसोस भी जताया है।
बच्ची के साथ 17 साल के लड़के ने बर्बरतापूर्वक ज्यादती की थी। बच्ची को घटना के बाद आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा था। निचली अदालत में सुनवाई के दौरान बच्ची के माता-पिता ने अपने बयान तक बदल लिए। जिस नाबालिग लड़के के खिलाफ बच्ची के माता-पिता ने केस दर्ज करवाया था, उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने नहीं माना।
ये तर्क भी दिए गए कि कील से बच्ची को चोट लगी लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के सामने ये तर्क नहीं टिके। कोर्ट ने लास्ट सीन की थ्योरी को प्रमाणित माना, जिसमें आखिरी बार पीड़ित बच्ची के साथ नाबालिग लड़के को देखा गया था।