सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: इंदौर लोकसभा सीट से सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सांसद लालवानी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ता धर्मेन्द्र सिंह झाला, जिन्होंने मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था, ने एडवोकेट कपील शुक्ला के माध्यम से यह याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनके नामांकन को गलत तरीके से प्रत्याशियों की सूची से बाहर कर दिया। उनका दावा है कि नाम वापसी के फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे और फॉर्म पर उनके पिता का नाम भी गलत था।
याचिकाकर्ता ने इस चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की है। वहीं, शासन ने कोर्ट से निवेदन किया है कि याचिका के कारण जो ईवीएम मशीन फ्रिज की गई है, उसे मुक्त किया जाए। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ईवीएम मशीन मुक्त किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।