सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: इंदौर नगर निगम की बकाया जलकर राशि की वसूली के लिए लाई गई स्कीम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस स्कीम के तहत बकाया राशि भरने पर 50% छूट दी जा रही है। इस छूट को लेकर लीगल नोटिस भेजा गया है जिसमें पूछा गया है कि यह छूट किस नियम के तहत दी गई है, क्योंकि मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 में ऐसा प्रावधान नहीं है।

स्कीम की जानकारी

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 5 से 25 अगस्त तक लागू रहने वाली इस स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत बकाया जलकर राशि पर 50% छूट मिल रही है। जैसे यदि किसी के पास 1 लाख रुपए का बकाया है, तो उसे केवल 50 हजार रुपए भरने होंगे। शुक्रवार शाम तक इस स्कीम के तहत 4 हजार 15 लोगों ने जलकर जमा करवाया है, जिससे निगम के खजाने में 3 करोड़ 65 लाख रुपए जमा हुए हैं। स्कीम के प्रचार-प्रसार के लिए नगर निगम ने शहरभर में पोस्टर लगाए हैं और शिविर भी आयोजित किए हैं।

लीगल नोटिस और सवाल

लीगल नोटिस एडवोकेट अमित उपाध्याय द्वारा भेजा गया है। इसमें प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगमायुक्त शिवम वर्मा से पूछा गया है कि 50% छूट देने का आधार क्या है, क्योंकि मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 132, 133, और 134 में ऐसी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। नोटिस में कहा गया है कि यह छूट नियमित रूप से जलकर भरने वाले नागरिकों के साथ धोखाधड़ी है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।

निगम का पक्ष

नगर निगम का कहना है कि स्कीम को मेयर इन काउंसिल से प्रस्ताव पास कर लागू किया गया है और शासन को भी इस पर प्रस्ताव भेजा गया था। निगम अधिकारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 187 के तहत बकाया राशि की वसूली का अधिकार है, लेकिन 50% छूट पर उठ रहे सवालों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है।