सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: शहर में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कम्युनिटी कैमरा सिस्टम नीति लागू कर दी गई है, जिससे इंदौर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने अपनी खुद की कैमरा नीति बनाई है। इस नीति के तहत 1500 वर्गफीट से बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने वाले सार्वजनिक स्थानों, टाउनशिप, हाउसिंग सोसायटी और अन्य बड़े संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने डिजिटल सिटी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस प्रस्ताव को परिषद में रखा था, जिसे सोमवार को गजट नोटिफिकेशन के साथ मंजूरी दी गई। इस नीति के लागू होने के बाद शहर में लगभग 50,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का अनुमान है, जिनकी निगरानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (ICCC) से की जाएगी। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी और ध्यान रखा जाएगा कि किसी की निजता का उल्लंघन न हो।

स्मार्ट और आधुनिक निगरानी तंत्र:
कैमरों की तैनाती के लिए उचित स्थान और एंगल निर्धारित किए जाएंगे और इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। प्रतिष्ठानों से प्राप्त स्टोरेज यूनिट का डाटा ICCC को देना अनिवार्य होगा। कैमरे लगाने और उनके संचालन की पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठानों पर होगी।

संचालन के लिए चार समितियों का गठन:
नीति के संचालन के लिए स्थानीय और प्रशासनिक स्तर पर चार समितियां बनाई जाएंगी, जो निगरानी और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करेंगी। ये समितियां नीति के उचित क्रियान्वयन और तकनीकी निरीक्षण का काम करेंगी।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव के अनुसार, “शहर में बढ़ते अपराध और असुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। निगम, पुलिस और प्रशासन मिलकर इस आधुनिक सिस्टम का संचालन करेंगे, जिसमें निजता और डाटा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।”

कहां-कहां होगा अनिवार्य:
बड़े व्यावसायिक संस्थान, औद्योगिक केंद्र, धार्मिक और शैक्षणिक स्थल, अस्पताल, खेल परिसर, मनोरंजन स्थल, होटल, कार्यालय, बैंक, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आवासीय बस्तियों और टाउनशिप के प्रवेश और निर्गम द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।