सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: इमरान खान को अंतरिम राहत, ‘भारत छोड़ो’ आदेश पर सुनवाई 2 नवंबर तक टली

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ जारी ‘भारत छोड़ो’ आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है। इस दौरान मामले में अगली कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी। अभिनेता ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की ओर से जारी आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

एफआरआरओ के आदेश को दी चुनौती मामला इमरान खान को भारत छोड़ने के निर्देश से जुड़ा है। अभिनेता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी है। उनकी ओर से अदालत से राहत देने और आदेश के प्रभाव पर रोक लगाने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।

अगली सुनवाई पर टिकी नजरें बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि अभिनेता की याचिका पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है। फिलहाल, सुनवाई टलने से उन्हें सीमित अवधि के लिए राहत मिलने की खबर सामने आई है। हालांकि, अंतरिम राहत की सटीक शर्तों और आदेश के प्रभावी दायरे की पुष्टि अदालत के लिखित आदेश से ही की जा सकती है। इमरान खान लंबे समय से फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं और उनकी निजी जिंदगी भी समय-समय पर चर्चा में रहती है। अब इस कानूनी मामले में 2 नवंबर को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।


Hashtags: #MumbaiCity #Bhopal #इमरान #खान #अंतरिम #राहत #भारत #छोड़ो #आदेश #इमरानखानकोअंतरिम