सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस  /   आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल  :  भारत सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए (प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना) शुरू की है। इस योजना के तहत किसान 60 साल की उम्र के बाद हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। योजना स्वैच्छिक और अंशदायी है, जिसमें किसान को 18 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करना होता है।

योजना के अनुसार, पात्र किसान को 29 वर्ष की मध्य प्रवेश आयु पर 100 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा। केंद्र सरकार भी समान राशि का अंशदान करती है। यह योजना लघु और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना 2019 में औपचारिक रूप से लॉन्च हुई थी। योजना के लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पेंशन मिलना शुरू होती है। लाभ उठाने के लिए किसानों को लगभग 20 साल तक मासिक अंशदान जमा करना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर जाना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर कर्मचारी आवेदन पूरा करके किसान को यूनिक पेंशन नंबर और अकाउंट दे देंगे। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान https://nfwpis.da.gov.in/Home/PMKisanMaandhanYojana पर भी विजिट कर सकते हैं।

#PMKisanMaandhanYojana #किसानपेंशन #PMKisanYojana #सामाजिकसुरक्षा #किसानलाभ