सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : अक्सर लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि एक ही इलाज के लिए दो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों से क्लेम नहीं किया जा सकता। जबकि सच्चाई यह है कि यदि सही प्रक्रिया अपनाई जाए, तो दोनों पॉलिसियों का लाभ एक साथ उठाया जा सकता है।
आज के समय में कई कर्मचारी अपने ऑफिस से मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा खुद भी एक निजी पॉलिसी खरीदते हैं ताकि मेडिकल इमरजेंसी में बेहतर सुरक्षा मिल सके। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि दोनों पॉलिसियों से क्लेम लेना संभव है।
कैसे करें दोनों पॉलिसियों से क्लेम?
मान लीजिए आपको इलाज में 6 लाख रुपये खर्च हुए हैं। आपकी कंपनी की पॉलिसी 3 लाख तक कवर करती है और आपने निजी पॉलिसी 5 लाख की ले रखी है। इस स्थिति में पहले कंपनी की पॉलिसी से क्लेम करें। इसके बाद बची हुई राशि के लिए अपनी निजी हेल्थ पॉलिसी में “रिमेनिंग बिल्स” के साथ क्लेम लगाएं।
इस प्रक्रिया को “Contribution Clause” कहते हैं, और बीमा कंपनियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, जिससे डुप्लिकेट क्लेम रोका जा सके।
जरूरी बात: हमेशा दोनों पॉलिसी की जानकारी अस्पताल और TPA (Third Party Administrator) को पहले ही दें और डॉक्युमेंटेशन सही रखें।
इस तरह समझदारी से काम लेकर आप दोनों हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ उठा सकते हैं।
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