सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: इंदौर सरकारी स्कूल में मोबाइल लाने की आशंका के चलते छात्राओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने वाली शिक्षिका डॉ. जया पंवार के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने शिक्षिका के इस कृत्य को अत्यंत क्रूर बताते हुए उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए पॉक्सो एक्ट के लागू होने की बात कही, लेकिन एफआईआर में पॉक्सो एक्ट का उल्लेख नहीं किया गया। इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं।
शिक्षिका की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि वह स्कूल की सीनियर फैकल्टी हैं और उन्हें बच्चों को पढ़ाने का 23 साल का अनुभव है। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों को मानने की बात कही, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और उनकी जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया।