आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चल रहे केस में आज सुनवाई होनी है। महिला कोच की तरफ से लगाए गए आरोपों पर दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलील रखी जाएंगी। पिछले दिनों महिला कोच ने एप्लिकेशन लगाकर अपनी पहचान उजागर करने और आरोपी की अग्रिम जमानत के कारण जान का खतरा होने की आशंका जताई थी। उसका आरोपी पक्ष की तरफ से भी जवाब दे दिया गया है। अदालत में आज उन्हीं पर दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलील देंगे।
पीड़ित की तरफ से अर्जी लगाकर केस की सुनवाई मजिस्ट्रेट से हटाकर सेशन कोर्ट में चलाने की मांग की गई है। इसके अलावा केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर करने की अर्जी लगाई गई थी। पीड़िता ने पंचकूला में कुछ लोगों द्वारा प्रेस वार्ता कर उसका नाम उजागर करने और उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ IPC की धारा 228A, 449 और 500 के तहत कार्रवाई की अर्जी लगाई थी। उस पर भी अदालत में सुनवाई होनी है।
अग्रिम जमानत का विरोध
पीड़िता ने हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को अग्रिम जमानत मिलने का विरोध किया है। उनकी तरफ से अदालत में अर्जी लगाकर कहा गया है कि आरोपी हरियाणा में अपना रसूख रखता है। इस कारण उसकी जमानत मिलने के बाद उसे उसकी जान और गोपनीयता का खतरा है। इस कारण आरोपी की जमानत रद्द करनी चाहिए या जमानत में कुछ शर्त रखी जानी चाहिए, ताकि पीड़िता को कोई परेशानी न हो।
मंत्री पर इन धाराओं में हुआ था मुकदमा दर्ज
पीड़ित महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर दो गैर जमानती धाराओं सहित कई अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इनमें IPC की धारा 342 जो कि गलत तरीके से कब्जे में रखने के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा धारा 354 भी लगी थी, जो कि कपड़े फाड़ना के आरोप में लगाई जाती है।
IPC की धारा 354 जो कि जमानती धारा है। यह छेड़छाड़ के लिए लगाई जाती है। धारा 506 जो कि धमकाने के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा शारीरिक छेड़छाड़ की धारा 354 और छेड़छाड़ की धारा 509 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें:चंडीगढ़ पुलिस की चार्जशीट से खुलासा- महिला कोच से रिश्ते प्रोफेशनल से कहीं आगे थे
हरियाणा में जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में राज्य मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस के पास उनके खिलाफ अहम सबूत हैं, जिनका खुलासा चार्जशीट से हुआ है। चार्जशीट में एक बात स्पष्ट है कि संदीप ने SIT को जो बयान दिए, उनमें कई बातें मेल नहीं खा रहीं। मंत्री ने पुलिस को कहा था कि पीड़िता से उनके पर्सनल रिलेशन नहीं थे, जांच में सामने आया है कि उनके बीच रिश्ते प्रोफेशनल रिलेशन से कहीं आगे थे। हरियाणा मंत्री पर आरोप लगाने वाली कोच का दावा:बोली- व्यक्ति ने पीछा किया, ये CID; पिस्टल दिखा धमकाया, पूछने पर कहा- ये मेरी ड्यूटी
हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच पंचकूला में एक व्यक्ति पर भड़क गई। कोच ने आरोप लगाया कि यह हरियाणा सरकार की CID है। सुबह से एक गाड़ी में ये और इनके 3 साथी मेरा पीछा कर रहे हैं। इसके पास पिस्टल भी है, जो दिखाकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।