नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है ‎कि अब मौजूदा भविष्य निधि खातों को दो अलग-अलग अकाउंट में विभाजित किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने उन आयकर ‎विभाग ‎नियमों को अ‎धिसू‎चित किया है जिनमें प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) में एक तय सीमा से जमा ब्याज आय पर टैक्स लगाया जाएगा। यह ‎नियम एक वर्ष में पीएफ खातों में 25 लाख रुपए से अधिक पर लागू होगा। नए ‎नियमों के तहत नॉन-टैक्सेबल पीएफ कंट्रीब्यूशन में इस वर्ष मार्च तक का बैलेंस और व्यक्ति की ओर से 2021-22 और पिछले वर्षों में किया गया कंट्रीब्यूशन होगा, जिसे टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में शामिल नहीं किया गया है और जो समयसीमा के अंदर है। नए ‎नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे। सरकार के अनुमान के अनुसार लगभग 1,23,000 अधिक इनकम वाले लोग अपने प्रॉविडेंट फंड एकाउंट में टैक्स फ्री इंटरेस्ट से 50 लाख रुपए से अधिक हासिल कर रहे हैं।