सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल:कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक रिटायर्मेंट स्कीम है, जिसे EPFO द्वारा मैनेज किया जाता है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं। हालांकि, इस योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है, जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो (जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार की हो)। EPS को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था |
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशन
धारक किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) की मंजूरी के साथ, EPFO के 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को पूरे देश में कहीं भी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था पेंशन भुगतान आदेश (PPO) के स्थानांतरण की आवश्यकता को समाप्त करेगी और पेंशन वितरण को सुगम बनाएगी। नई प्रणाली के तहत, पेंशनभोगियों को बैंकों में पेंशन सत्यापन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और पेंशन भुगतान तुरंत उनके खाते में जमा हो जाएगा। यह पहल EPFO के आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का हिस्सा है और पेंशन वितरण लागत में कमी लाने की उम्मीद है।