सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल कार्यालय की टीम द्वारा एमपीनगर क्षेत्र में चल रहे बत्रा होम्योपैथिक क्लीनिक (हेयर एंड स्किन) को बंद कराया। जांच के दौरान क्लीनिक में सीएमएचओ कार्यालय द्वारा जारी पंजीयन और लाइसेंस नहीं मिलने पर ये कार्यवाही की गई है। निरीक्षण दल द्वारा क्लीनिक संचालक को मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 (यथा संशोधित) 2021 के प्रावधान अनुसार क्लीनिक का पंजीयन करवाए बिना संचालन न करने की हिदायत दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स की जांच निरंतर की जा रही है। विगत दिनों भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भी बिना पंजीयन संचालित क्लिनिक्स की जांच करने के निर्देश दिए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ.मनीष शर्मा ने बताया कि चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों की डिग्री,चिकित्सा पद्धति, काउंसिल का पंजीयन, मप्र उपचार्यगृह एवं रूज़ोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, गुमास्ता लाइसेंस की जांच के लिए टीम गठित की गई है। जल्द ही कुछ अन्य क्लिनिक्स के विरुद्ध भी एक्शन लिया जाएगा।
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