सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की अंतरिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। खेडकर को मिली गिरफ्तारी से राहत भी आज समाप्त हो रही है। UPSC ने पूजा खेडकर पर झूठे दस्तावेज देने के आरोप लगाए हैं, और इस मामले में UPSC ने कार्रवाई की मांग की है।

5 सितंबर की सुनवाई में पूजा ने दी थी विकलांगता की जांच की सहमति
पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने पूजा के जमा किए गए विकलांगता सर्टिफिकेट में से एक के फर्जी होने का शक जताया था। पूजा ने कोर्ट से कहा था कि वह अपनी विकलांगता की जांच AIIMS से कराने के लिए तैयार हैं।

UPSC की याचिका पर जवाब देने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC की याचिका पर पूजा खेडकर को 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। UPSC ने आरोप लगाया था कि पूजा ने दस्तावेजों में हेरफेर कर सिविल सर्विस परीक्षा में भाग लिया और इस आधार पर उनका सिलेक्शन रद्द किया गया था।

पिछले आरोप और विवाद
पूजा पर UPSC में गलत दस्तावेज देने, तय सीमा से अधिक बार परीक्षा देने, और विकलांगता सर्टिफिकेट से जुड़े विवाद के आरोप लगाए गए हैं। पूजा को UPSC की परीक्षा में 841वीं रैंक मिली थी, और उन्हें 2023 में पुणे में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था।

आगे की कार्यवाही
अब देखना यह होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है, और क्या पूजा को गिरफ्तारी से पुनः राहत मिलती है या नहीं।