सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : दिल्ली से एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्देश सामने आया है, जहां Delhi High Court ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री Hardeep Singh Puri की बेटी को Jeffrey Epstein से जोड़ने वाला कोई भी भ्रामक या आपत्तिजनक कंटेंट 24 घंटे के भीतर हटाया जाए

यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ पोस्ट्स और सामग्री से जुड़ा है, जिसमें बिना किसी प्रमाण के मंत्री की बेटी का नाम एपस्टीन जैसे विवादित व्यक्ति से जोड़ा गया था। कोर्ट ने इस तरह की सामग्री को गंभीर और मानहानिकारक (defamatory) बताया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को बिना देरी हटाना जरूरी है। कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया कि वे इस प्रकार की पोस्ट्स की पहचान कर उन्हें तत्काल हटाएं और भविष्य में भी ऐसी सामग्री के प्रसार पर रोक लगाएं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। इससे यह संदेश जाता है कि फेक न्यूज और अफवाहों के खिलाफ न्यायपालिका सख्त रुख अपनाने के लिए तैयार है।

इस फैसले का प्रभाव केवल इस मामले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह अन्य मामलों में भी एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है, जहां सोशल मीडिया पर गलत जानकारी या मानहानिकारक सामग्री फैलती है।

कुल मिलाकर, दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्देश डिजिटल स्पेस में जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गलत और भ्रामक जानकारी के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकेगा।

#दिल्लीहाईकोर्ट #हरदीपपुरी #जेफ्रीएपस्टीन #सोशलमीडिया #कंटेंटहटानेआदेश #मानहानि #फेकन्यूज #न्यायालय #डिजिटलप्लेटफॉर्म #भारत