सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल:दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को यौन शोषण केस में फिलहाल कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने बृजभूषण के वकील को मामले में शार्ट नोट पेश करने का आदेश दिया और दिल्ली पुलिस ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाए हैं। अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
कोर्ट ने बृजभूषण के वकील से पूछा कि चार्ज फ्रेम होने के बाद क्यों पेश हुए। वकील ने शिकायतकर्ताओं के बयान को हिडन एजेंडा बताया और आरोप लगाया कि घटनाएं अलग-अलग जगहों और समय पर हुई हैं। अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और यौन उत्पीड़न पीड़िताओं के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।
महिला पहलवानों के बयान 10, 12, और 13 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत द्वारा अलग कमरे में दर्ज किए जाएंगे। बृजभूषण के वकील ने महिला पहलवानों के बयान को सुनवाई में शामिल करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई है और यदि याचिका खारिज होती है, तो ऊपरी अदालत का रुख करने की बात की है।