सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : कर्मचारियों को अब भविष्य निधि (पीएफ) की राशि निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। जल्द ही कर्मचारी एटीएम या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से सीधे पीएफ से पैसा निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि पीएफ अकाउंट्स को अब बैंक खातों से लिंक किया जा रहा है, जिससे यह सुविधा सुगम हो सकेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह सुविधा जुलाई 2025 से शुरू की जा सकती है। हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार और ईपीएफओ ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।
नई व्यवस्था के तहत, पीएफ अकाउंट से एक तय सीमा तक राशि ही निकाली जा सकेगी, जिससे आपातकालीन स्थिति में जरूरत पूरी हो सके और रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त धन भी सुरक्षित रहे।
इमरजेंसी में 72 घंटे में मिलेंगे ₹5 लाख
अब कर्मचारी पीएफ अकाउंट से 72 घंटे के भीतर ₹5 लाख तक निकाल सकेंगे, जो पहले केवल ₹1 लाख की सीमा तक सीमित था। यह सीमा विशेष रूप से मेडिकल, शिक्षा, मकान निर्माण या शादी जैसे कारणों के लिए लागू होगी।
ऑटो सेटलमेंट से प्रक्रिया तेज
ईपीएफओ अब ऑटो सेटलमेंट प्रणाली के तहत क्लेम प्रोसेस करेगा। यदि किसी कर्मचारी का यूएएन, आधार, पैन और बैंक खाता पूरी तरह से लिंक और केवाईसी अपडेटेड है, तो क्लेम 3-4 दिन में अपने आप प्रोसेस हो जाएगा।
इससे पहले मैनुअल प्रक्रिया में 15-30 दिन तक लग जाते थे। यह नई पहल डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को त्वरित लाभ मिलेगा।
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