भोपाल। आज दिनांक को माननीय न्‍यायालय धर्मेश भट्ट, अपर सत्र न्‍यायाधीश भोपाल के न्‍यायालय में नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड के आरोपी जितेन्‍द्र मारण  को दोषी पाते हुए 11(i)/12 पाक्‍सो एक्‍ट एवं 11(iv)/12 पाक्‍सो एक्‍ट के अन्‍तर्गत  03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं  250-250 रूपये के अर्थदंड एवं अर्थदंड न देने की स्थिति में 1-1 माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास से द‍ंडित किया।  उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक  टी.पी. गौतम  एवं  श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा की गयी।

विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि दिनांक 15.01.2019 को पीडिता द्वारा अपने चाचा के साथ थाना रातीबड उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई गई कि आरोपी जितेन्‍द्र मारण द्वारा पीडिता को बहुत परेशान किया गया है। आरोपी छत के उपर से पीडिता की तरफ पत्‍थर मारता है, गाना गाकर सीटी बजाता है, और गंदे गंदे कमेंट करता है। जब पीडिता स्‍कूल जाती है तो आरोपी पीडिता का पीछा करता है और उसे परेशान करता है। इस कारण पीडिता स्‍कूल भी नहीं जा पाती है। जब पीडिता ने अपने घर पर यह बातें बताई तो आरोपी घर वालों के साथ गाली-गलौच करने लगा और बोलने लगा जो करना है कर लो।

न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दंडित किया गया।