सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने आने वाले विदेशी छात्रों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध पर अस्थायी रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें हार्वर्ड जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित करने का प्रयास किया गया था। यह आदेश विश्वविद्यालय की छात्र संख्या के लगभग एक चौथाई विदेशी छात्रों को प्रभावित करता है, जो अनुसंधान और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस फैसले को अवैध प्रतिशोध बताते हुए संघीय अदालत में चुनौती दी थी। विश्वविद्यालय का कहना था कि ट्रंप प्रशासन पिछले न्यायालय के आदेश को दरकिनार करने का प्रयास कर रहा है, जिससे न्यायिक प्रणाली की अवमानना हो रही है। इस कानूनी लड़ाई में गुरुवार को एक संशोधित मुकदमा भी दायर किया गया, जिसमें इस फैसले को तुरंत प्रभाव से रोकने की मांग की गई।
न्यायाधीश ने ट्रंप के फैसले पर अस्थायी रोक लगाते हुए हार्वर्ड की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इससे विदेशी छात्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर पाएंगे और विश्वविद्यालय के अनुसंधान तथा अकादमिक कार्यक्रमों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह मामला अमेरिकी शिक्षा और इमिग्रेशन नीतियों में एक अहम मोड़ माना जा रहा है।
इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन की योजना पर सवाल उठने लगे हैं, जबकि विश्वविद्यालय और छात्रों के लिए राहत की खबर आई है। आगे की सुनवाई में इस मामले का स्थायी समाधान निकाले जाने की उम्मीद है।