जबलपुर, । प्रदेश में खुले में रखे गये अनाज को एक याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने एफसीआई को निर्देशित किया है कि वह बताये कि वेयरहाऊसों में कितना अनाज का भंडारण किया गया और कितना खाली है। तदोपरांत याचिका पर अगली सुनवाई नियत की है।
यह जनहित याचिका गुलाब सिंह ठाकुर की ओर से दायर की गई है याचिका की सुनवाई के दौरान तर्वâ देते हुए बताया गया कि प्रदेश के कई जिलों में खुले में अनाज रखा हुआ है चूंकि वर्षा ़ऋतु चल रही है जिससे अनाज खराब हो जायेगा इस पर सरकार द्वारा तर्वâ दिया गया कि कई जिलों में अनाज का भंडारण कर लिया गया है और वर्षा ऋतु से बचा लिया गया है।