सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: दिल्ली की अदालत ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में गवाही देने वाली 3 महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाने पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने गुरुवार को दिए गए आदेश में कहा कि तीनों महिला पहलवानों को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए और कोर्ट के अगले आदेश तक उनकी सुरक्षा को हटाया न जाए।

गवाही से पहले सुरक्षा हटाई गई

महिला पहलवानों ने गुरुवार को दिल्ली की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा गवाही से एक दिन पहले हटा ली गई है। आज 23 अगस्त को एक महिला पहलवान की कोर्ट में गवाही होनी है। इस पर अदालत ने तुरंत सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को सुरक्षा बहाल करने का आदेश दिया।

### *विनेश फोगाट ने उठाए सवाल, पुलिस ने किया इनकार*

पहलवान विनेश फोगाट, जो बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन की अगुआई कर रही हैं, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस मामले को उजागर किया। उन्होंने लिखा कि जिन महिला पहलवानों की कोर्ट में गवाही होने वाली है, उनकी सुरक्षा हटा ली गई है। इस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है।

पिछली सुनवाई और आरोप

इस मामले की पिछली सुनवाई 6 अगस्त को हुई थी, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी का बयान दर्ज किया गया था। उस दौरान एक पीड़ित महिला पहलवान स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सकी थी।

दिल्ली पुलिस ने 6 बालिग पहलवानों के केस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है, जबकि विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है।

महिला पहलवानों की गवाही से पहले सुरक्षा हटाने के मामले ने एक बार फिर इस केस को गरमा दिया है, और अदालत ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में सतर्क रहने का निर्देश दिया है।