सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भोपाल की दक्षिण-पश्चिम विधानसभा 152 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निदेशक भगवानदास सबनानी द्वारा पराजित किया गए कांग्रेस की सरकार में विधि एवं विधायी मंत्री रहे निदेशक पीसी शर्मा द्वारा मात्र जनता को गुमराह करने के लिए दक्षिण-पश्चिम विधानसभा का चुनाव हारने के पश्चात एक चुनाव याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की गई थी जिसमें आज न्यायमूर्ति जस्टिस विशाल धगट साहब के न्यायालय से निर्णय पारित हुआ है और चुनाव याचिका खारिज हो गई है।
चुनाव याचिका में कांग्रेस पार्टी का हमेशा जो रोना रहता है वह सारा दोष EVM पर मड देते हैं उसके नाम से अपने आप को बचाते हैं और एवं EVM के पीछे छुप जाते हैं, ऐसे कांग्रेस के नेताओं को आज माननीय न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है
निदेशक भगवानदास सबनानी के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह बघेल द्वारा एक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे स्वीकार करके माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश द्वारा कांग्रेस को आइना दिखा दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी को न्यायालय में भी कोई स्थान नहीं बचा है झूठ की राजनीति न्यायालय में बहुत दिन नहीं चल पाएगी झूठ की राजनीति का नकाब माननीय न्यायालय ने आज कांग्रेस पार्टी के मुंह से उतार कर फेंक दिया है माननीय न्यायालय का फैसला भारतीय राजनीति में यह स्थापित करेगा कि कांग्रेस चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले लेकिन हमेशा जीत सत्य की होती है।

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