सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्कआईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: बंगाली सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस पायल मुखर्जी के साथ हाल ही में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। एक्ट्रेस देर रात कार से घर लौट रही थीं कि तभी बीच रास्ते पर उन पर बाइकसवार ने हमला कर दिया। हमला होने पर एक्ट्रेस ने तुरंत फेसबुक पर लाइव जाकर घटना की जानकारी दी और मदद मांगी।

घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। साउथ एक्ट्रेस ​​​​​​ पायल अपनी कार से कोलकाता के लेक एवेन्यू के पास से गुजर रही थीं, तभी एक बाइकसवार ने उनकी कार रोकने की कोशिश की। एक्ट्रेस ने सूझबूझ दिखाते हुए कार नहीं रोकी, तो हमलावरों ने मुक्के मार-मारकर उनकी कार के शीशे तोड़ दिए और जोधपुर पार्क के पास जबरदस्ती कार रुकवा ली। उसने सड़क पर एक्ट्रेस को धमकाया और गाली गलौज की।

फेसबुक लाइव आकर मांगी मदद, महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए

घटना के बाद पायल मुखर्जी ने फेसबुक लाइव जाकर रोते हुए मदद की गुहार लगाई है। फेसबुक लाइव में अपनी कार के टूटे हुए शीशे दिखाते हुए एक्ट्रेस फूट-फूटकर रोईं। साथ ही उन्होंने लाइव आकर सवाल किया है कि कोलकाता की सड़कों पर महिला सुरक्षा कहां है।

एक्ट्रेस ने बताया कि बाइकसवार उनका पीछा करते हुए उनके कार के शीशे खोलने को कह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसने हाथ मारकर शीशे तोड़ दिए, जिससे एक्ट्रेस के शरीर पर कई चोटें आई हैं। एक्ट्रेस के फेसबुक लाइव आने के बाद कई लोगों ने कोलकाता पुलिस को टैग कर मदद की गुहार लगाई थी। तुरंत एक्शन लेते हुए कोलकाता पुलिस मौके पर पहुंचीं। वहीं जोधपुर पार्क इलाके के ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उस बाइकसवार को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी ने उल्टा एक्ट्रेस पर लगाया आरोप

कोलकाता पुलिस ने आजतक से हुई बातचीत में बताया है कि जब आरोपी बाइकवार को गिरफ्तार किया तो उसने उल्टी कहानी सुनाई है। बाइकसवार के अनुसार, एक्ट्रेस ने लेक एवेन्यू रोड से गुजरते हुए उसकी बाइक को टक्कर मारी थी। जब गुस्से में उसने एक्ट्रेस को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने कार नहीं रोकी। वो कार रुकवाने के लिए शीशे पर हाथ मार रहा था, जिससे कार के शीशे टूट गए। गिरफ्तार हुए आरोपी की पहचान कोलकाता कमांड हॉस्पिटल के जूनियर कमिशन अधिकारी एम.आर. अरासन के रूप में हुई है।

घटना के बाद एक्ट्रेस पायल मुखर्जी ने टॉलीगंज पुलिस स्टेशन में 39 साल के एम.आई. अरासन के खिलाफ आईपीसी की धारा 126(1)/74/79/324(2)/351(1) बीएनएस के तहत लिखित शिकायत दर्ज करवाई है।