नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए हैं कि अगर एटीएम में कैश खत्म होगा तो संबंधित बैंक को जुर्माना भरना होगा। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। आरबीआई ने कहा कि 1 अक्टूबर से एक महीने में कुल 10 घंटे की अवधि से ज्यादा बैंक में कैश नही होने पर बैंक को जुर्माना देना होगा। आरबीआई ने सर्कुलर में कहा कि एटीएम के लिए ये नियम ये सुनिश्चित करने के लिए है कि एटीएम के जरिए जनता के लिए पर्याप्त कैश मिल सके। बैंक पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है। आरबीआई ने कहा कि अगर एटीएम में कैश नहीं है तो एक सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट देना होगा। ये स्टेटमेंट आरबीआई के इश्यू डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। जून 2021 के आखिरी तक देश में विभिन्न बैंकों के 213766 एटीएम थे। आरबीआई ने कहा कि जो भी बैंक नियम का पालन नहीं करेंगे उनके साथ सख्ती की जाएगी। बैंक ने कहा कि व्हाइट लेबल एटीएम के मामले में जुर्माने की रकम उस बैंक से वसूली जाएगी, जो संबंधित एटीएम में नकदी को पूरा करता है।