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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सहायक संचालक डाहिरे को पेंशन प्रकरण के निराकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बताया गया है कि मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के पद पर रहते हुए उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पेंशन मामले का निराकरण नहीं किया। इस लापरवाही को कार्रवाई का आधार बनाया गया है।
जानकारी के अनुसार, संबंधित पेंशन प्रकरण में हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया था। इसके बाद भी निर्धारित मामले का समाधान नहीं किया गया। उस समय डाहिरे मुंगेली में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। आदेश का पालन नहीं होने और पेंशन प्रकरण लंबित रहने को प्रशासनिक लापरवाही माना गया।
मामले में कार्रवाई करते हुए विभाग ने उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया है। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी और न्यायालयीन आदेशों के पालन को लेकर सवाल उठे हैं।
पेंशन से जुड़े मामलों का समय पर निराकरण संबंधित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में महत्वपूर्ण होता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रकरण लंबित रहने के मामले में विभागीय स्तर पर यह कार्रवाई की गई है।
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