भोपाल । प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सत्र 2020-21 के लिए आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इनके लिए आवेदन की प्रक्रिया एक से 11 सितंबर तक चलेगी। 16 सितंबर को लॉटरी के माध्यम से बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। बता दें ‎कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले वर्ष 2020-21 में निजी स्कूलों में एडमिशन नहीं हुए थे। अब इस अधिनियम के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश की पात्रता रखते थे, ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके, इस‎लिए पुन: आवेदन मंगाए जा रहे हैं। सत्र 2020-21 के लिए आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति से की जाएगी। सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने की स्थिति में पिछले साल के विद्यार्थियों को इस बार काल्पनिक प्रवेश मिलेगा, यानि प्रवेशित विद्यार्थी वास्तविक रूप से सत्र 2021-22 में प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा एवं वास्तविक कक्षा की फीस प्रतिपूर्ति ही संबंधित निजी स्कूल की पात्रता होगी। इन बच्चों की पिछली कक्षा की पढ़ाई भी स्कूलों द्वारा इसी सत्र में कराई जाएगी। सत्र 2020-21 की ऑनलाइन लॉटरी केवल एक चरण में ही होगी। बता दें कि आरटीई के तहत सत्र 2021-22 के लिए सीटों का आवंटन प्रथम एवं द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया जा चुका है। सत्र 2021-22 में दो लाख 84 हजार सीटों में से एक लाख 99 हजार 741 अभिभावकों ने आवेदन किए थे। इसमें से दोनों चरणों में एक लाख 55 हजार 23 बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए। अब भी 12 हजार 417 बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया है। इस साल लॉक की गई सीटों में से एक लाख 28 हजार 977 सीटें खाली रह गईं। प्रवेश के ‎लिए 16 जून 2020 की स्थिति में नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 में न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष होना चा‎हिए। कक्षा-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 से 7 वर्ष तय की गई है। इसी तरह पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना एवं त्रुटि सुधार करने के ‎लिए 1 से 11 सितंबर, केंद्रों में दस्तावेजों का सत्यापन कराना 2 से 13 सितंबर, ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 16 सितंबर ‎को और आवंटन पत्र डाउनलोड कर स्कूल में रिपोर्टिंग दर्ज करने का कार्य 17 से 25 सितंबर तक ‎‎किया जाएगा।