भोपाल । एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने मध्यप्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए जारी की गई गलत गाइड लाइन की गलती को सुधारते हुए नई गाइड लाइन जारी कर दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कोरोना काल के बाद से समय-समय पर हर राज्य में लागू नियमों के आधार पर यात्रियों के लिए गाइड लाइन जारी की जाती है। इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए राज्य द्वारा तय अलग-अलग नियमों का उल्लेख होता है। इसी नियम के आधार पर यात्री सफर से पहले जरूरी जांच आदि करवाते हैं और स्वास्थ्य विभाग और एयरलाइंस भी इसी के आधार पर यात्री के दस्तावेजों की जांच कर उसे यात्रा की अनुमति या रोक की व्यवस्था करती है।
हाल ही में अथॉरिटी द्वारा जो गाइड लाइन जारी की गई थी, उसमें मध्यप्रदेश के एयरपोट्र्स के लिए गलत जानकारी जारी की थी। अथॉरिटी ने इसमें अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए लागू नियमों को घरेलू यात्रियों के नाम से जारी किया था। आने और जाने वाले घरेलू यात्रियों को जहां यात्रा से पहले आरटीपीसीआर जैसे टेस्ट से छूट दे दी गई है, वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नेगेटिव टेस्ट के साथ ही रिपोर्ट साथ न लाने पर एयरपोर्ट पर ही टेस्ट करवाने और रिपोर्ट आने तक क्वारेंटाइन में रहने के नियम हैं, लेकिन अथॉरिटी ने गलती से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बनाए गए नियमों को घरेलू यात्रियों के नाम से जारी कर दिया था। इसके बाद यात्रियों से लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन और एयरपोर्ट पर जांच करने वाले स्वास्थ्य विभाग तथा एयरलाइंस को परेशानी बनी हुई थी।
घरेलू यात्रियों के लिए जरूरी नहीं टेस्ट
एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी की गई गाइड लाइन में कुछ त्रुटि थी, जिसकी जानकारी एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा अथॉरिटी को देते हुए संशोधित गाइड लाइन की मांग की गई थी। इस पर अथॉरिटी ने संशोधित गाइड लाइन जारी की है। इसमें मध्यप्रदेश में आने और जाने वाले डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म किया गया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह नियम अब भी लागू है।