दुर्ग। दुर्ग जिले में दो साल पहले साढ़े 3 साल की बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म किया गया था। अब कोर्ट ने आरोपी ऑटो चालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने संजय नगर सुपेला निवासी आरोपी ओमप्रकाश कुर्रे पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला न्यायाधीश सरिता दास की कोर्ट ने सुनाया। आरोपी मिठाई खिलाने के बहाने बच्ची को अपने साथ ले गया था। लोक अभियोजक कमल वर्मा ने बताया कि घटना दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में 26 अगस्त 2019 को हुआ था। शाम करीब 7 बजे बच्ची की मां झाडू पोछा का काम करके अपने तीन बच्चों के साथ घर लौटी, लेकिन घर आने पर उसे पता चला कि उसकी छोटी बेटी गायब है। वह बच्ची को तलाशने लगी. आसपास पता किया पर बच्ची नहीं मिली. उसे लगा कि बच्ची शायद पिता के साथ चली गई होगी रात 11 बजे पति लौटा तो बच्ची साथ नहीं थी।