सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : आधार कार्ड देश का एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है, जिसमें नाम, पता, जन्मतिथि, जेंडर और मोबाइल नंबर जैसी कई जरूरी जानकारियां होती हैं। लेकिन इनमें बदलाव की भी एक तय सीमा होती है, जिसे जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है।
यूआईडीएआई के अनुसार, आधार कार्ड में नाम केवल दो बार ही बदला जा सकता है। इसके लिए वैध दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट या पैन कार्ड देना अनिवार्य है। जन्मतिथि = सिर्फ एक बार ही अपडेट की जा सकती है।
वहीं, पता को आप कई बार अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट या आधार सेवा केंद्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल नंबर और ईमेल पहचान को बदलने की कोई सीमा नहीं है। ये बदलाव आधार सेवा केंद्र पर जाकर आसानी से किए जा सकते हैं।
फोटो अपडेट करने की भी कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ आधार सेवा केंद्र पर ही संभव है। इसके लिए 50 रुपए शुल्क लिया जाता है।
यदि कोई व्यक्ति नाम, जन्मतिथि या जेंडर को तय सीमा से अधिक बार बदलना चाहता है, तो उसे आधार के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना होगा या help@uidai.gov.in पर ईमेल भेजना होगा। उचित कारण और दस्तावेज देने पर ही विशेष स्थिति में मंजूरी मिल सकती है।
सरकार ने 14 जून 2026 तक ऑनलाइन अपडेट पर कोई शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है, जबकि बायोमैट्रिक अपडेट के लिए 100 और डेमोग्राफिक के लिए 50 रुपए का चार्ज तय है।
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