सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: विभिन्न जिलों से लावारिस और माता-पिता द्वारा छोड़े गए बच्चों को अवैध रूप से अपने होस्टल में रखकर धर्मांतरण कराने की कोशिश करने वाली संगीता डेनियल के खिलाफ केस जारी रहेगा। संगीता ने हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द कराने की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।
पुलिस की जांच में पता चला कि संगीता जोबट में एक अवैध होस्टल चला रही थी, जहां 40 बच्चियों और 29 लड़कों को रखा गया था। इस होस्टल में धर्मांतरण से जुड़े दस्तावेज भी मिले थे। बच्चों को अवैध रूप से रखा गया और उन्हें नन और पादरी बनाने की कोशिश की जा रही थी।
अवैध होस्टल और विदेशी फंडिंग का खुलासा
संगीता द्वारा संचालित इस होस्टल के पास किसी प्रकार के कानूनी दस्तावेज नहीं थे। जांच में पता चला कि इस संस्था को तीन करोड़ रुपए की फंडिंग प्राप्त हुई है, जिसमें स्विट्जरलैंड से भी धन आया था। इसके साथ ही, मानव तस्करी की जानकारी भी पुलिस को मिली थी।
कोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई जस्टिस जीएस अहलुवालिया की खंडपीठ में हुई, जहां पुलिस की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी और राजेश जोशी ने सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद संगीता की एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी।
अब संगीता के खिलाफ चल रही जांच और मुकदमे पर कोई रोक नहीं लगेगी, और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।