25 पुराने प्रकरणों का तीन माह में निपटारा करने के आदेश का विरोध कर रहे हैं वकील।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पुराने 25 प्रकरणों का तीन माह के अंदर निपटारा करने के लिए प्रदेश के सभी न्यायालयों के लिए आदेश पारित किया है। इस आदेश का जिला बार एसोसिएशन ने विरोध करते हुए बुधवार से पांच दिन की हड़ताल शुरू की है। बुधवार को भोपाल के अलावा रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा की अदालतों में भी वकील अपने काम से विरत रहे।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. पीसी कोठारी ने बताया कि दिसंबर 2022 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 25-25 पुराने प्रकरणों के तुरंत निपटारे के लिए मध्यप्रदेश की समस्त न्यायालयों के लिए आदेश पारित किया था। जिसके कारण वकीलों के साथ पक्षकारों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। न्यायाधीशों पर भी पुराने प्रकरणों के तुरंत निराकरण का दबाव है। ऐसे में नए प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इससे नए मामलों की लंबी-लंबी तारीखें लगा दी जा रही हैं।

कोठारी ने कहा कि बुधवार को हड़ताल का बुधवार को पहला दिन था। यदि मांग पूरी नहीं होती तो यह हड़ताल 26 फरवरी तक चलेगी। इस हड़ताल के चलते पहले दिन करीब 14 हजार मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी है। भोपाल जिला अभिभाषक संघ में करीब आठ हजार वकील रजिस्टर्ड है। इस आदेश को वापस लेने के लिए अभिभाषण संघ की तरफ से पूर्व में भी मांग की गई थी, लेकिन आदेश वापस नहीं लिया गया। अधिवक्ताओं के साथ समस्त नोटरी/ओथ, समस्त स्टाम्प वेंडर के अलावा टाइपिंग, फोटोकापी दुकान के संचालक भी अपने कार्य नही करेंगे। बुधवार को हुए प्रदर्शन में अध्यक्ष डा.पीसी कोठारी के अलावा उपाध्यक्ष सुहागसिंह सोलंकी, सचिव सुशील कुमार श्रीवास्तव, सह सचिव शशि जोशी, कोषाध्यक्ष शुभम मीना सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।