चंडीगढ़। लुधियाना के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत सिंह की अदालत ने पुलिस को एक 44 वर्षीय महिला की शिकायत पर बलात्कार के आरोप में लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख आत्मनगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। महिला ने विधायक सिमरनजीत बैंस और उनके कुछ साथियों के खिलाफ अदालत में पुलिस में केस दर्ज न होने को लेकर याचिका दर्ज की थी। जिस पर कोर्ट ने थाना डिवीजन नंबर 6 के एसएचओ को केस दर्ज करने को कहा है और एफआईआर की कॉपी अदालत को भी देने के आदेश दिए हैं।

44 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि वह एक संपत्ति विवाद के सिलसिले में आत्मनगर विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस के संपर्क में आई थी, लेकिन वह फंस गई थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी सामाजिक और आर्थिक कमजोरियों का फायदा उठाकर बैंस ने उसकी मदद करने के बहाने बार-बार बलात्कार किया। कोर्ट ने 14 पेजों के आदेश में कहा कि विधायक व उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसकी जांच पुलिस अच्छी तरह कर सकती है। महिला को कोर्ट खुद सबूत जुटाने के लिए नहीं कह सकता। पुलिस को बलात्कार के साथ सबूतों से छेड़छाड़ करने की धारा के तहत भी मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

इस मामले में विधायक बैंस के साथ कर्मजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह और गोगी शर्मा को भी आरोपी बनाया गया है। महिला का आरोप है कि उसके पति की मौत के बाद वह लोन की किश्तें न दे पाई थी। जिसके चलते बैंक वाले उसे परेशान कर रहे थे। वह मदद के लिए विधायक बैंस के पास गई थी। महिला का कहना है कि वह 4 अगस्त 2020 को विधायक के बुलाने पर उनके ऑफिस गई थी जहां पर उसका रेप किया गया।