मुंबई । पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) सोमवार 4 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) लागू करने जा रहा है। पीएनबी से ‎मिली जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल से चेक भुगतान के लिए वेरिफिकेशन जरूरी हो जाएगा। गौरतलब है ‎कि इस नियम के बाद अगर सही जानकारी नहीं ‎मिली तो चेक वापस भी किया जा सकता है।

पीएनबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में ट्वीट किया है। बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा है ‎कि 4 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम प्रणाली अनिवार्य होगी। यदि ग्राहक बैंक ब्रांच या डिजिटल चैनल के जरिए 10 लाख रुपए और उससे ऊपर चेक जारी करते हैं तो पीपीएस कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए पीएनबी के ग्राहक इस नंबर 1800-103-2222 या 1800-180-2222 पर कॉल कर सकते हैं या फिर बैंक की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

गौरतलब है ‎कि पॉजिटिव पे सिस्टम एक प्रकार से फ्रॉड को पकड़ने वाला टूल है। इस सिस्टम के तहत कोई भी जब चेक जारी करेगा तो उसे अपने बैंक को पूरी जानकारी देनी होगी।

इसमें चेक जारी करने वाले को एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली चेक की डेट, बेनेफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, कुल अमाउंट और अन्य जरूरी जानकारी बैंक को देनी होगी। इस सिस्टम से चेक से पेमेंट जहां सुरक्षित होगा, वहीं क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा। इसमें जारी किए गए फिजिकल चेक को एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ता है। यह काफी आसान और सुरक्षित प्रोसेस है।