नई दिल्ली । सरकार ने अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों से मुनाफे के साथ नुकसान की भरपाई की अनुमति नहीं देकर क्रिप्टोकरेंसी पर कराधान के नियमों को सख्त बनाने का प्रस्ताव किया।

मंत्रालय ने लोकसभा सदस्यों को जारी वित्त विधेयक, 2022 में संशोधनों के तहत डिजिटल परिसंपत्तियों से लाभ के साथ नुकसान की भरपाई से संबंधित खंड से अन्य शब्द को हटाने का प्रस्ताव किया है। इसका मतलब है कि वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों (वीडीए) के अंतरण से होने वाले घाटे की अन्य वीडीए के स्थानांतरण से होने वाली आय के जरिये भरपाई की अनुमति नहीं होगी।

वित्त विधेयक, 2022 के अनुसार ‘वर्चुअल डिजिटल’ संपत्ति कोड या संख्या अथवा टोकन हो सकता है, जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है या फिर उसे रखा जा सकता है अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार किया जा सकता है। वीडीए में क्रिप्टोकरेंसी और नॉन फंजिबल टोकन (एनएफटी) शामिल है, जिसके प्रति हाल के दिनों में आकर्षण बढ़ा है।

वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में क्रिप्टो संपत्ति पर आयकर लगाने को लेकर चीजें स्पष्ट की गई हैं। एक अप्रैल से ऐसे लेन-देन से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत आयकर के साथ उपकर और अधिभार लगाया जाएगा। यह कर ठीक उसी प्रकार से लगेगा, जैसे लॉटरी जैसे सट्टे वाले लेन-देन से होने वाले लाभ पर लगता है।

साथ ही वीडीए के हस्तांतरण से आय की गणना करते समय, किसी भी खर्च (अधिग्रहण की लागत के अलावा) या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। बजट में एक साल में 10,000 रुपए से अधिक ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने का भी प्रस्ताव है। साथ ही इस प्रकार की संपत्ति उपहार देने पर भी कराधान का प्रस्ताव किया गया है। टीडीएस के लिए सीमा निर्धारित व्यक्तियों के लिये 50,000 रुपए सालाना होगी।